आप नेता विश्वास पर आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस
नई दिल्ली, 22 मार्च (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी(आप)के नेता कुमार विश्वास पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक महिला को मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक नोटिस जारी किया। नोटिस आप नेता की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया।
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा है और उसे 21 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
विश्वास ने उनके खिलाफ लगे आरोप के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है और महिला की शिकायत के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली आदेश के आदेश को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज कराई है।
सत्र अदालत ने 16 मार्च को फैसला सुनाते हुए कहा था कि शिकायत में शिकायतकर्ता ने कुमार विश्वास पर कामुक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है, जिनकी जांच करने की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि महिला ने विश्वास के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया है।
पुलिस ने कहा, "महिला ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत के संबंध में कोई सबूत नहीं है। इसलिए हमारी नजर में कोई सं™ोय अपराध नहीं हुआ है। वह अपना बयान बदलती रही है।"
उल्लेखनीय है कि पिछले साल एक महिला ने एक अदालत में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ छेड़छाड़ मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
सत्र न्यायालय के आदेश के बाद विश्वास के खिलाफ पिछले सप्ताह सरोजनी नगर थाने में आईपीस की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (महिला के शील के अपमान के उद्देश्य से की गई हरकत) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
विश्वास ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि महिला के आधारहीन आरोप प्रसिद्धि पाने और उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुनीता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस भेजा है और उसे 21 जुलाई तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।
विश्वास ने उनके खिलाफ लगे आरोप के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है और महिला की शिकायत के बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली आदेश के आदेश को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास के खिलाफ छेड़छाड़ करने की शिकायत दर्ज कराई है।
सत्र अदालत ने 16 मार्च को फैसला सुनाते हुए कहा था कि शिकायत में शिकायतकर्ता ने कुमार विश्वास पर कामुक टिप्पणियां करने का आरोप लगाया है, जिनकी जांच करने की जरूरत है।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि महिला ने विश्वास के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया है।
पुलिस ने कहा, "महिला ने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत के संबंध में कोई सबूत नहीं है। इसलिए हमारी नजर में कोई सं™ोय अपराध नहीं हुआ है। वह अपना बयान बदलती रही है।"
उल्लेखनीय है कि पिछले साल एक महिला ने एक अदालत में कुमार विश्वास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ छेड़छाड़ मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
सत्र न्यायालय के आदेश के बाद विश्वास के खिलाफ पिछले सप्ताह सरोजनी नगर थाने में आईपीस की धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (महिला के शील के अपमान के उद्देश्य से की गई हरकत) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई।
विश्वास ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि महिला के आधारहीन आरोप प्रसिद्धि पाने और उनकी छवि खराब करने की एक कोशिश है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
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