24 सप्ताह के गर्भ के गर्भपात की अनुमति
राष्ट्रीय, स्वास्थ्य Jul 25, 2016नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चिकित्सा रपटों के आधार पर 24 सप्ताह की गर्भवती महिला के गर्भपात को मंजूरी दे दी। चिकित्सा रपटों में कहा गया है कि भ्रूण में गंभीर विसंगतियां हैं और यह उसकी मां के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जोखिमभरा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने केईएम अस्पताल, मुंबई के चिकित्सा बोर्ड की रपट का अध्ययन करने के बाद कहा, "हम गर्भवती महिला को कानून के अनुसार, गर्भपात कराने की स्वतंत्रता का निर्देश प्रदान करते हैं।"
सात चिकित्सकों के एक दल द्वारा तैयार की गई रपट न्यायालय के शुक्रवार के आदेश के बाद आई है। न्यायालय ने गर्भवती महिला की जांच करने और उसकी उस याचिका पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कहा था, जिसमें उसने 24 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।