बुलंदशहर सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच सीबीआई ने संभाली

राज्य, राष्ट्रीय

नई दिल्ली, 19 अगस्त (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की जांच का जिम्मा संभाल लिया। सीबीआई प्रवक्ता देवप्रीत सिंह ने आईएएनएस से कहा, "हां, हमने इस मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 12 अगस्त 2016 के आदेश पर अपने हाथ में लिया है।"

इस मामले में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 395 (डकैती के लिए सजा), 397 (लूट), 376 डी (अवैध यौन संपर्क), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाने के लिए सजा) और पास्को (बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा) कानून के तहत मामला दर्ज किया है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, "हमने पुलिस थाना कोतवाली देहात, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत 2016 के मामला संख्या 838 की जांच अपने हाथ में ली है। इसमें 29 और 30 जुलाई की बीच रात को एक महिला और उसकी बेटी से बुलंदशहर जिले के दोस्तपुर गांव में अपहरण, डकैती, दुष्कर्म करने का आरोप है। "

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई को बुलंदशहर के राष्ट्रीय राजमार्ग-91 पर हुई इस घटना की जांच को अपने हाथ में लेने का आदेश दिया था। इसमें अपराधियों ने नोएडा से कार से जाते हुए छह सदस्यों को रोककर 34 साल की महिला और उसकी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था।

पीड़ित शाहजहांपुर में अपने रिश्तेदार के यहां हुई एक मौत की वजह से उनसे मिलने जा रहे थे। पीड़ितों का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया।

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